रायगढ़ । दिनांक 10.06.2024 की रात्रि थाना प्रभारी कोतवाली को मोबाइल पर गुजराती पारा में लड़ाई झगड़ा होने की सूचना प्राप्त हुई । थाना प्रभारी द्वारा पेट्रोलिंग को मौके पर रवाना कर अपने स्टाफ के साथ मौके पर पहुंचे । मारपीट से आहत हुये सत्यजीत घोष (45 साल) निवासी गुजराती पारा रायगढ़ को उनके परिजनों द्वारा ईलाज हेतु अशर्फीदेवी महिला चिकित्सालय ले गये, जहां प्राथमिक उपचार के बाद आहत को जिला अस्पताल (केजीएच) में भर्ती कराया गया । अस्पताल तहर्रीर जांच पर आहत ने बताया कि दिनांक 10.06.2024 की रात्रि करीब 10.30 बजे मुख्य डाक घर के पीछे दो अज्ञात युवक गाली गलौच करते हुए लोहे की राडनुमा वस्तु से सिर के पीछे मारकर चोंट पहुंचाये हैं, आहत के बयान, मुलाहिजा रिपोर्ट पर अज्ञात दो व्यक्तियों के विरूद्ध दिनांक 11.06.2024 को थाना कोतवाली में अप.क्र. 353/2024 धारा 294, 307, 34 आईपीसी का अपराध पंजीबद्ध किया गया । थाना प्रभारी कोतवाली निरीक्षक द्वारा आहत, गवाह द्वारा आरोपियों के बताये हुलिए, घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे के फुटेज चेक कर मुखबीरों से जानकारी ली गई और आरोपियों का धरपकड़ किया गया । शीघ्र ही दो संदेही – विनायक सिंह निवासी बैकुंठपुर मिर्चागली कोतरारोड़ एवं योगेश चौहान उर्फ सानू निवासी बावलीकुंआ के पास कोतरारोड़ को हिरासत में लिया गया जिनसे घटना के संबंध में पूछताछ करने पर मौक़े पर वाद विवाद होने से दोनों मिलकर मारपीट करना स्वीकार कर योगेश चौहान उर्फ सानू द्वारा लोहे के राॅड से आहत के सिर के पीछे मारकर चोट पहुंचाना, बताये हैं। आरोपियों का आहत से पहचान कार्यवाही कराकर आरोपियों को आज गिरफ्तर कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है । *गिरफ्तार आरोपी* – (1) योगेश चौहान उर्फ सानू पिता विनोद कुमार चैहान (उम्र 22 साल) निवासी कोरारारोड़ बावलीकुंआ के पास रायगढ़ थाना कोतवाली, जिला रायगढ़(2) विनायक सिंह पिता विनोद सिंह (उम्र 19 साल) कोतरारोड़, बैकुंठपुर मिर्चागली थाना कोतवाली, जिला रायगढ़